मलिक की अंतरिम रिहाई याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

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नई दिल्ली। मनी लॉन्ड्रिंग व दाऊद इब्राहिम के करीबियों से सम्पत्ति खरीदने के मामले में फंसे राकांपा नेता नवाब मलिक को बड़ा झटका लगा है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। दरअसल, मलिक ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसके तहत हाईकोर्ट ने उनके तत्काल रिहाई के अंतरिम आवेदन को खारिज कर दिया था। दरअसल मलिक के खिलाफ प्रवर्तन निदेशायल लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रहा है। फरवरी से मलिक ईडी की गिरफ्त में हैं। जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जांच के इस स्टेज पर दखल नहीं देंगे। ऐसे में आप उचित कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल कीजिए। वहीं मलिक ने अपनी रिहाई की मांग करते हुए कहा था कि पीएमएलए कानून 2005 का है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी 1999 में हुए लेन-देन के लिए की गई। ईडी ने भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एनसीपी नेता नवाब मलिक के खिलाफ बृहस्पतिवार को आरोपपत्र दाखिल किया था।