बड़े भाई की हत्या के दोषी घनश्याम विश्वकर्मा को उम्रकैद

  • पत्नी की विदाई कराने से मना करने भर छोटे भाई ने की थी हत्या
  • 30 हजार रूपये अर्थदंड, न देने पर दो वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी
  • मृतक की पत्नी को मिलेगा एक लाख 80 हजार रुपये

  • ढाई वर्ष पूर्व हुए राधेश्याम विश्वकर्मा हत्याकांड का मामला
  • सोनभद्र। ढाई वर्ष पूर्व हुए राधेश्याम विश्वकर्मा हत्याकांड के मामले में बृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम एहसानुल्लाह खां की अदालत ने दोषसिद्ध पाकर दोषी भाई घनश्याम विश्वकर्मा को उम्रकैद व 30 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर दो वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं मृतक की पत्नी को अर्थदंड की समूची धनराशि 30 हजार रूपये तथा एक लाख 50 हजार रूपये बतौर प्रतिकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जरिए राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा।
    अभियोजन पक्ष के मुताबिक सुमन देवी पत्नी राधेश्याम विश्वकर्मा निवासी विसुंधरी, थाना घोरावल, जिला सोनभद्र ने 12 दिसंबर 2021 को थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि उसका देवर घनश्याम विश्वकर्मा पुत्र स्वर्गीय विश्वनाथ विश्वकर्मा उसके पति राधेश्याम विश्वकर्मा से बार बार अपनी पत्नी को मायके से लेकर आने का दबाव बना रहा था। उसके पति का कहना था कि जब तक अच्छे ढंग से अपनी पत्नी को नहीं रखोगे तो नहीं लाऊंगा। इसी बात से क्षुब्ध होकर 12 दिसंबर 2021 को दोपहर 12 बजे उसके पति राधेश्याम विश्वकर्मा को देवर घनश्याम विश्वकर्मा ने अपने कमरे में काम के बहाने बुलाया और पति को बेरहमी से लाठी डंडा से मारने पीटने लगा तथा फावड़ा और लोढ़ा से शिर कूंचने लगा। जब देर होने लगी तो देवर के कमरे में गई तो उसके पति गिरे हुए थे और देवर लोढ़ा से शिर कूंच कूंच कर मार रहा था। इस वाकए को देखकर जब उसने शोरगुल किया तो कई लोग आ गए और घटना को देखा। मौके से पति राधेश्याम विश्वकर्मा को मारकर देवर घनश्याम विश्वकर्मा जान मारने की धमकी देकर भाग गया। लाश मौके पर पड़ी है सूचना दे रही हूं। आवश्यक कार्रवाई करें। इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया। मामले की विवेचना करते हुए विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी भाई घनश्याम विश्वकर्मा को उम्रकैद व 30 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर दो वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं मृतक की पत्नी को 30 हजार रूपये अर्थदंड की समूची धनराशि और एक लाख 50 हजार रूपये बतौर प्रतिकर के रूप में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जरिए राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। अभियोजन पक्ष की ओर से एसपीओ एसपी वर्मा ने बहस की।

    पाक्सो एक्ट के दोषी शीतल प्रसाद को 3 वर्ष की कठोर कैद

  • 10 हजार रूपये अर्थदंड, न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी
  • जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी
  • अर्थदंड की धनराशि में से 8 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी
  • साढ़े 7 वर्ष पूर्व नाबालिग लड़की के साथ हुए छेड़खानी का मामला
  • सोनभद्र। साढ़े 7 वर्ष पूर्व नाबालिग लड़की के साथ हुए छेड़खानी के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सोनभद्र अमित वीर सिंह की अदालत ने बृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी शीतल प्रसाद को 3 वर्ष की कठोर कैद एवं 10 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 8 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी।
    अभियोजन पक्ष के मुताबिक शक्तिनगर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता की मां ने 25 अक्तूबर 2016 को कोर्ट में दिए धारा 156(3) सीआरपीसी के प्रार्थना पत्र में अवगत कराया था कि उसकी 14 वर्षीय नाबालिग बेटी 17 सितंबर 2016 को शाम 7 बजे पड़ोसन महिला के साथ ज्वालामुखी मंदिर दर्शन करने जा रही थी तभी रास्ते में सुनसान जगह पर शीतल प्रसाद पुत्र दीनबंधु उर्फ बंधुराम निवासी प्राइवेट बस स्टैंड शक्तिनगर ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ करने लगा तथा उसका हाथ पकड़ कर खींचने लगा। शोरगुल की आवाज सुनकर कई लोग आ गए तब बेटी की इज्जत बची और वह छोड़कर भाग गया। दूसरे दिन सुबह बेटी को लेकर थाने पर गई और तहरीर दी जिसपर पुलिस ने आरोपी शीतल प्रसाद को दो दिन तक थाने पर बैठाने के बाद छोड़ दिया। तब एसपी सोनभद्र को रजिस्टर्ड डाक से सूचना दिया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना किया। विवेचना के दौरान पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने कोर्ट में छेड़खानी और पाक्सो एक्ट में चार्जशीट दाखिल किया था।
    मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी शीतल प्रसाद को 3 वर्ष की कठोर कैद एवं 10 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 8 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील दिनेश कुमार अग्रहरी, सत्य प्रकाश त्रिपाठी एवं नीरज कुमार सिंह ने बहस की।

    गौरैया संरक्षण का लिया गया संकल्प

  • विश्व गौरैया दिवस पर सदर ब्लाक के देवरी खुर्द गांव में हुई शुरुआत

  • युवा भारत ट्रस्ट की ओर से गौरैया के लिए किया गया दाना पानी का इंतजाम
  • सोनभद्र। युवा भारत ट्रस्ट द्वारा सदर ब्लॉक के देवरी खुर्द गांव में विश्व गौरैया दिवस के अवसर पर गौरैया के लिए दाने व पानी के इंतजाम कर गौरैया संरक्षण का संकल्प लिया गया। प्रदेश सरकार के यूथ आइकॉन सौरभ कान्त पति तिवारी एंव शिवशंकर तिवारी ने कसोरे में पानी भर कर कार्यक्रम की शुरुआत की। सौरभ ने बताया कि उनके टीम के द्वारा लगभग एक दशक से यह अभियान चलाया जा रहा है। जिसकी सुरुआत आज के ही दिन विश्व गौरैया दिवस पर हर वर्ष की जाती है, जो पूरे गर्मी भर चलती है। उन्होंने कहा कि पक्षी बेजुबान होते हैं और अपनी भावना किसी से व्यक्त नही कर सकते। इसलिए मानव होने के नाते यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आगे आएं और इन बेजुबानों की मदद करें। राजकुमार, रमेश यादव एवं नितेश तिवारी ने कहा कि गौरैया घर-आंगन की रौनक है। जिससे घर चहकता रहता है और पर्यावरण संरक्षण की दृष्टिकोण से भी गौरैया बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम सभी को मिलकर थोड़ा समय गौरैया के लिए जरूर निकलना चाहिए। दीपक, राहुल यादव एंव बिट्टू तिवारी ने कहा कि संगठन के द्वारा जनपद के सभी ग्राम पंचायतों में गौरैया संरक्षण अभियान चलाया जाएगा। जिसके अंतर्गत उनके लिए जगह-जगह दाने,पानी और आश्रय स्थल की व्यवस्था की जायेगी। उक्त अवसर पर सक्षम त्रिपाठी, शिवांश, सार्थक आदि लोग उपस्थित थे।

    टोटो पलटने से 14 लोग घायल, पांच रेफर

  • कुडारी देवी धाम दर्शन के लिए जा रहे थे श्रद्धालु
  • एक ही परिवार के सदस्य हैं सभी घायल
  • घोरावल (सोनभद्र): बुधवार को क्षेत्र के कोलियाघाट मे एक टोटो (बैटरी वाला) अनियंत्रित होकर पलट गई। उसमें सवार सात लोग घायल हो गए। जिनमें से पांच घायलो को रेफर कर दिया गया है। दो घायलो का उपचार हो गया जिन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। अस्पताल में भर्ती घायलो ने बताया कि बच्चे महिलाएं पुरुष को मिलाकर लगभग 14 लोग टोटो में सवार थे। सभी श्रद्धालु टोटो मे सवार होकर सोन नदी के पार कुंडवासिनी धाम दर्शन के लिए जा रहे थे। घोरावल क्षेत्र के कोहरथा गांव निवासी कुंता देवी 45 वर्ष, उनकी पुत्री शिवानी 12 वर्ष, कुंता के भाई सुरेश 38 वर्ष निवासी अघवार थाना पड़री जनपद मीरजापुर, सुरेश की दो पुत्री जान्हवी 8 वर्ष एवं प्रतिज्ञा 6 वर्ष, तेंदुई गांव निवासीगण सुनीता 21 वर्ष और दीपक 20 वर्ष को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उनके स्वजन ने भर्ती कराया। इन सभी को अधिक चोट आई। जिनमें से बच्ची प्रतिज्ञा तथा दीपक को छोड़कर सभी पांच घायलो को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। चिकित्सकों के मुताबिक कुंता देवी के दोनों हाथ में गंभीर चोट आई। उनकी पुत्री शिवानी के दोनों पैर में गंभीर चोट लगी है। सुरेश के पैर में गंभीर चोट आई, वही उनकी पुत्री जान्हवी के सिर मे और प्रतिज्ञा के पैर में चोट लगी है। सुनीता के आंख के पास व सिर में चोट आई है। और दीपक के हाथ में चोट लगी है। सभी घायलों का उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में करने के बाद डॉक्टरो ने प्रतिज्ञा और दीपक को छोड़कर अन्य घायलों को रेफर कर दिया। टोटो मे सवार सभी लोग एक दूसरे के रिश्तेदार स्वजन है।

    पाक्सो एक्ट के दोषी बृजेंद्र को पांच वर्ष की कठोर कैद

  • 10 हजार रूपये अर्थदंड, न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी

  • जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी
  • अर्थदंड की धनराशि में से 8 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी

  • साढ़े 8 वर्ष पूर्व नाबालिग लड़की के साथ हुए छेड़खानी का मामला
  • सोनभद्र। साढ़े 8 वर्ष पूर्व नाबालिग लड़की के साथ हुए छेड़खानी के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सोनभद्र अमित वीर सिंह की अदालत ने बुधवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी बृजेंद्र को 5 वर्ष की कठोर कैद एवं 10 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 8 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी।
    अभियोजन पक्ष के मुताबिक करमा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता की मां ने 25 जून 2015 को थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया था कि 16 जून 2015 को नाच देखने उसकी नाबालिग लड़की गई थी। वहां पर बृजेंद्र पुत्र खुन्नू निवासी सहदेईया, थाना करमा, जिला सोनभद्र भी नाच देखने गया था। रात्रि करीब डेढ़ बजे जब उसकी नाबालिग बेटी लघु शंका करने नाच स्थल से कुछ दूर गई तो पीछे पीछे बृजेंद्र भी वहां चला गया और उसकी नाबालिग लड़की को कंधे पर उठाकर लेकर जाने लगा। जब लड़की ने शोरगुल किया तो मौके पर कई लोग आ गए तो लड़की को छोड़कर बृजेंद्र भाग गया। इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना किया। विवेचना के दौरान पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने कोर्ट में छेड़खानी और पाक्सो एक्ट में चार्जशीट दाखिल किया था।
    मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी बृजेंद्र को 5 वर्ष की कठोर कैद एवं 10 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 8 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील दिनेश कुमार अग्रहरी, सत्य प्रकाश त्रिपाठी एवं नीरज कुमार सिंह ने बहस की।

    संदिग्ध परिस्थितियों में घर में बड़ेर से लटका मिला युवक का शव

  • चार दिन पूर्व वाराणसी स्थित नशा मुक्ति केंद्र से उपचार करा कर लौटा था अमित गिरी

  • परिवार वालों ने घर का दरवाजा तोड़कर शव को नीचे उतारा
  • सोनभद्र। राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के गौरीशंकर गांव में शनिवार की दोपहर बाद 27 वर्षीय अमित गिरी ने अपने ही घर में बड़ेर से रस्सी के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। देर शाम उसका शव परिवार वालों ने लटका देखा तो मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस के अनुसार अमित गिरी नशे का आदी हो गया था। उसके परिवार वाले उसका नशा छुड़ाने के लिए उसे वाराणसी स्थित नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराए थे। वहां पर वह करीब छह माह तक भर्ती था। इसके बाद चार दिन पूर्व ही वह अपने घर लौटा था। शनिवार को दोपहर बाद करीब 2 बजे वह अपने कमरे में दरवाजा बंद कर सोने गया।वतब परिवार वालों ने समझा कि वह घर में सो रहा है लेकिन देर शाम तक जब वह नहीं उठा और उसका दरवाजा नहीं खुला तो परिवार वालों को आशंका हुई। इस पर परिवार वालों ने दरवाजा खटखटाना शुरू किया लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। फिर परिवार वाले खिड़की से झांक कर देखें तो अमित का शव रस्सी के सहारे बड़ेर से लटक रहा था। इस पर परिवार वालों ने ग्रामीणों को सूचना देकर उसके कमरे का दरवाजा तोड़ा और शव को नीचे उतारा। फिर मामले की जानकारी पुलिस को दिए। इस संबंध में राबर्ट्सगंज कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र राय ने बताया कि अमित गिरी नशे के कारण अवसाद से ग्रसित हो गया था। इसलिए आशंका जताई जा रही है कि उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।

    कार्यशाला में हुई शिक्षा की चुनौतियों पर चर्चा

    मुख्य विकास अधिकारी ने दीप प्रज्वलित कर किया कार्यक्रम का शुभारंभ
    सोनभद्र। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सभागार में जनपद स्तरीय सामुदायिक शैक्षिक उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन मुख्य विकास अधिकारी सौरभ गंगवार की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ महोदय सहित उप शिक्षा निदेशक/ डायट प्राचार्य एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर पूजन अर्चन एवं दीप प्रज्ज्वलन से किया गया। इस आयोजन में शैक्षिक सत्र 2023 =24 में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा समग्र शिक्षा अभियान के विभिन्न घटकों से संबंधित उपलब्धियों व आगामी चुनौतियों पर परिचर्चा सत्र आयोजित किया गया। जिला समन्वयक सामुदायिक शिक्षा जय किशोर वर्मा द्वारा शारदा अभियान के अंतर्गत आउट ऑफ स्कूली बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने एवं डीबीटी के माध्यम से धनराशि संप्रेषण के विविध पक्षों पर चर्चा की गई ।इस आयोजन में हिंदी विषय एआरपीवसंजय जयसवाल एवं अन्य साथियों के द्वारा स्कूल की ओर लघु नाटिका के माध्यम से बेसिक शिक्षा विभाग की चुनौतियां को रेखांकित किया गया। कार्यक्रम के अंतिम चरण में सीडीओ ने वर्तमान में शिक्षकों के समक्ष आने वाली नई चुनौतियां पर जीत हासिल करने हेतु सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र के साथ कार्य करने की प्रेरणा व शुभकामनाएं दी गई। आज के आयोजन में जिला समन्वयक जय किशोर वर्मा द्वारा नवागत खड शिक्षा अधिकारी का माल्यार्पण कर जनपद में स्वागत किया गया ।कार्यक्रम के अंत में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रदेश स्तर पर *जनपद की रैंकिंग को और बेहतर बनाने हेतु रणनीति बनाकर मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता पर बोलते हुए कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य विकास अधिकारी , डायट प्राचार्य महादेव को धन्यवाद ज्ञापित किया गया एवं जनपद को निपुण जनपद बनाने हेतु डायट प्रवक्ता , खंड शिक्षा अधिकारी , जिला समन्वयक समेकित शिक्षा,स्पेशल एजुकेटर्स, एसआरजी व एआरपी को भविष्य में समेकित प्रयासों हेतु शुभकामनाएं दी।

    हत्या के दोषी दंपति को उम्रकैद

  • 25- 25 हजार रूपये अर्थदंड, न देने पर एक- एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी
  • मृतक की पत्नी को अर्थदंड की समूची धनराशि 50 हजार रूपये तथा एक लाख रूपये बतौर प्रतिकर दिया जाएगा
  • ढाई वर्ष पूर्व हुए विनोद हत्याकांड का मामला

  • सोनभद्र। ढाई वर्ष पूर्व भूत प्रेत के विवाद में हुए विनोद हत्याकांड के मामले में शनिवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम एहसानुल्लाह खां की अदालत ने दोषसिद्ध पाकर दोषी दंपति को उम्रकैद व 25- 25 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक- एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं मृतक की पत्नी को अर्थदंड की समूची धनराशि 50 हजार रूपये तथा एक लाख रूपये बतौर प्रतिकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जरिए राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा।
    अभियोजन पक्ष के मुताबिक गेना देवी पत्नी विनोद निवासी लक्षिमनपुर, थाना घोरावल, जिला सोनभद्र ने 18 अक्तूबर 2021 को थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि उसके छोटे ससुर लक्षिमन उर्फ बावन तथा छोटी सास बुधनी उर्फ खदिया देवी 18 अक्तूबर 2021 की रात एक बजे भूत प्रेत की बात को लेकर उसके पति विनोद को फावड़े से मारने लगे, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। शोरगुल की आवाज सुनकर कई लोग आ गए। मौके से मारकर दोनों पति पत्नी भाग गए। सूचना दे रहा हूं आवश्यक कार्रवाई करें। इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया। मामले की विवेचना करते हुए विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी दंपति लक्ष्मन उर्फ बावन तथा बुधनी उर्फ खदिया देवी को उम्रकैद व 25- 25 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक- एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं मृतक की पत्नी को 50 हजार रूपये अर्थदंड की समूची धनराशि और एक लाख रूपये बतौर प्रतिकर के रूप में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जरिए राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। अभियोजन पक्ष की ओर से एसपीओ एसपी वर्मा ने बहस की।

    दलित उत्पीड़न के चार दोषियों को 3-3 वर्ष की कैद

  • 7-7 हजार रूपये अर्थदंड, न देने पर 2- 2 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी
  • जेल में बिताई अवधि सजा में होगी
  • समाहित साढ़े सात वर्ष पूर्व ससुर और बहु की बेरहमी से पिटाई करने का मामला

  • सोनभद्र। साढ़े सात वर्ष पूर्व जाति सूचक शब्दों से गाली देकर अपमानित कर ससुर और बहु की बेरहमी से पिटाई करने के मामले में विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट सोनभद्र आबिद शमीम की अदालत ने वृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए चार दोषियों को दोषसिद्ध पाकर 3- 3 वर्ष की कैद एवं 7- 7 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई । वहीं अर्थदंड न देने पर 2- 2 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
    अभियोजन पक्ष के मुताबिक कोन थाना क्षेत्र के खरौधी गांव निवासी हरिहर राम पुत्र बुद्धू राम ने 21 जुलाई 2016 को कोन थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि वह अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। सुबह 9 बजे जब अपना खेत जोत रहा था तभी लाठी डंडा लेकर लालता प्रसाद पुत्र स्वर्गीय रघुबर शाह, रामचंद्र गुप्ता पुत्र स्वर्गीय रघुबर शाह, गुड्डू उर्फ अजय कुमार पुत्र गनेश शाह, विजय कुमार पुत्र स्वर्गीय अयोध्या प्रसाद निवासीगण खरौदी टोला वोदार, थाना कोन, जिला सोनभद्र आ गए , आते ही हल और बैल खोल दिया। मना करने पर जाति सूचक शब्दों से गाली देते हुए लाठी डंडा से मारने पीटने लगे। जब बहु जसोमती देवी बचाने आई तो उसे भी गाली देते हुए बेरहमी से पिटाई कर दिया। जाते समय गाली देते हुए जान मारने की धमकी भी दी। इस तहरीर पर पुलिस ने एफ आई आर दर्ज कर मामले की विवेचना की। पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान तथा पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर चारों दोषियों लालता प्रसाद, रामाचंदर गुप्ता, गुड्डू उर्फ अजय कुमार तथा विजय कुमार को दोषसिद्ध पाकर 3-3 वर्ष की कैद तथा 7-7 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं अर्थदंड न देने पर 2- 2 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील सी शशांक शेखर कात्यायन ने बहस की।

    चावल के बिल्टी पर धान की भूसी में छिपाकर ले जा रहे थे 770 पेटी शराब

  • पुलिस ने सीज किया ट्रक आरोपित चालक फरार
  • पकड़े गए अवैध शराब की कीमत आकी गई लगभग 80 लाख
  • सोनभद्र। चोपन थाना पुलिस ने पंजाब से तस्करी करके ले जाई जा रही अंग्रेजी शराब की 770 पेटियां बरामद की है। पुलिस द्वारा पकड़ी गई अवैध शराब की कीमत करीब 80 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने ट्रक को सीज कर दिया है। वही, ट्रक चालक भागने में सफल रहा। शुक्रवार को सदर सीओ राहुल पांडेय ने पत्रकारों से वार्ता के करते हुए बताया कि गुरुवार की शाम करीब तीन बजे पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि अटल आवासीय विद्यालय गुरमुरा के पास एक ट्रक जिसका नंबर PB11DA8367 से कुछ अवैध चीजे दूसरे राज्य को भेजा जा रहा है। सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस द्वारा जब ट्रक के पास पहुंचा गया तो चालक ट्रक छोड़कर कर फरार हो गया था। पुलिस द्वारा जब ट्रक में तलाशी ली गई तो ट्रक में धान की भूसी लोड था जब उसे चेक किया गया तो बड़ी मात्रा में अवैध शराब की बोतले दिखाई दी जिसे पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया। ट्रक के अंदर छानबीन से जो बिल्टी प्राप्त हुई वो चावल का था। वैसे होली से ठीक पहले पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई हैं। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक विश्वनाथ प्रताप सिंह, दिव्यांश आनन्द राज्य कर अधिकारी सचल दल, रोहित कुमार आबकारी निरीक्षक, सुनील श्रीवास्तव आबकारी निरीक्षक आबकारी सिपाही रजत, आबकारी सिपाही शशि खरवार, आबकारी सिपाही सर्वेश दूबे, हे0का0 रूद्रकांत यादव थाना चोपन, हे0का0 नागेन्द्र पटेल थाना चोपन सामिल रहे।