ट्रेन से कटकर महिला की मौत

गाजीपुर। सैदपुर थाना क्षेत्र के तरांव ग्राम के समीप लगभग 11-30 बजे दिन में ट्रेन से कटकर सविता देवी उम्र 40 वर्ष की दर्दनाक मॊत हो गयी मृतका संजय विश्वकर्मा की धर्म पत्नी थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक का घर रेलवे लाइन के किनारे हॆ तथा खेत रेलवे लाइन के दूसरी तरफ हॆ खेत मे खाद का छिड़काव कर घर लौट रही थी अचानक रेलवे लाइन पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गयी। मृतका अपने पीछे एक लङका तथा तीन लङकियां छोड़ गई।

करेंट लगने से महिला की मौत

गाजीपुर । कासिमाबाद थाना क्षेत्र के कट्या लहंग गांव में घर की सफाई कर रही महिला की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई । कटयां लहंग गांव निवासी राजेश राजभर की पत्नी नंदनी राजभर घर में सफाई कर रही थी । सफाई के दौरान टेबुल फैन को हटाते समय अचानक करंट की चपेट में आ गई और उसकी घटनास्थल पर मौत हो गई । घटना के समय घर में बच्चों के रोने की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो महिला फर्श पर मृत पड़ी थी । ग्रामीणों ने तत्काल घटना की जानकारी खेत में काम कर रहे परिजनों को दी । ग्रामीणों के अनुसार महिला के पति और ससुर घर के पास खेत में धान की रोपाई कर रहे थे । मृतका के पति राजेश राजभर ने घटना से विवाहिता के मायके पक्ष को जानकारी दी ।

अवैध गांजा के साथ एक गिरफ्तार

गाजीपुर । दिलदारनगर थाना पुलिस ने रक्सहा चौराहा के पास एक युवक को अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया । उपनिरीक्षक चंद्रशंकर मिश्र को मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक गांजा लेकर बेचने जा रहा है । इस पर पुलिस रक्सहा चैराहा के पास पहुंची और युवक को गिरफ्तार कर लिया । तलाशी लेने पर उसके पास से झोला में सवा किलो गांजा बरामद किया । पुलिस के पूछताछ में युवक ने अपना नाम दिलदारनगर गांव निवासी योगेश कुशवाहा बताया ।

पुत्र ने बेटे संग की पिता की हत्या

गाजीपुर। भांवरकोल थाना क्षेत्र के लोचाइन गांव में रविवार की रात भूमि विवाद को लेकर कलियुगी पुत्र और पोते ने डेरा पर सो रहे अपने वृद्ध पिता की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी । वारदात को अंजाम देकर आरोपी पुत्र सहित दोनों फरार हो गये । सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया । इस मामले में मृतक के छोटे बेटे ने अपने बड़े भाई व भतीजा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है । पुलिस आरोपित को दबोचने में जुटी हुई है । लोचाइन गांव निवासी रामकरण यादव ( 85 ) गांव के बाहर डेरा पर रहते थे । रात में उनका छोटा पुत्र जीतन यादव अपने पिता को खाना लेने घर आया था । खाना लेकर जीतन का पुत्र मनजीत यादव जब डेरा पर पहुंचा तो देखा कि दादा चारपाई पर लहूलूहान हालत में पड़े हैं । चारपाई खून से सनी हुई है । यह देखकर वह चिल्लाने लगा । उसकी आवाज सुनकर ग्रामीणों के साथ परिवार के लोग भी वहां पहुंच गये । पूर्व प्रधान सत्येंद्र यादव ने घटना की जानकारी पुलिस को दी ।

माफिया त्रिभुवन सिंह की न्यायालय में पेशी

गाजीपुर । माफिया त्रिभुवन सिंह गुरुवार को गाजीपुर न्यायालय में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पेश किया गया । इस दौरान कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिसकर्मी त्रिभुवन सिंह को लेकर गाजीपुर न्यायालय में पेश कराने पहुंचे तो परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई । इस दौरान भारी सुरक्षा के बीच परिसर में आए लोगों की कड़ी निगरानी की गई । वहीं परिसर में सुबह से ही पेशी को लेकर खूब गहमागहमी का माहौल बना रहा । इस दौरान तकनीकी कारणों की वजह से मामले में गवाह चालक रमेश कुमार की गवाही नहीं हो सकी । मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने अगली तिथि 26 जून नियत की है ।

छेड़खानी के मामले में कोर्ट ने दी युवक को सजा

गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश SC/ST एक्ट चंद्रप्रकाश तिवारी की अदालत ने मंगलवार को युवती के साथ छेड़खानी के मामले में थाना मरदह गांव बोगना निवासी मुनीब उर्फ लुसुर चौहान को 4 साल की कैद व 11 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है ,अभियोजन के अनुसार मरदह थाना गांव बोगना निवासी गोविंद ने थाने में यह तहरीर दिया कि उसकी लड़की 14 अप्रैल 2011 को सुबह गेंहू की कटाई करने अपने खेत में गई थी उसी समय गांव के ही  मुनीब उर्फ लुसुर उसकी लड़की से छेड़खानी करने लगा लड़की के शोर सुनकर उसकी भाभी व गांव के लोग पहुँच गए मुनीब ने जाती सूचक शब्दो का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया जब इस बात की सूचना थाने में दी गई इस पर पुलिस की तरफ से कोई कार्यवाही नही की गई,तब वादी ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया न्यायालय के आदेश पर आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया। विवेचना उपरांत पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया इस दौरान अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक प्रदीप चतुर्वेदी ने कुल 4 गवाहों को पेश किया सभी गवाहों ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने चार वर्ष की कैद व 11हजार रुपये की सजा सुनाई।