छेड़खानी के मामले में कोर्ट ने दी युवक को सजा

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गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश SC/ST एक्ट चंद्रप्रकाश तिवारी की अदालत ने मंगलवार को युवती के साथ छेड़खानी के मामले में थाना मरदह गांव बोगना निवासी मुनीब उर्फ लुसुर चौहान को 4 साल की कैद व 11 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है ,अभियोजन के अनुसार मरदह थाना गांव बोगना निवासी गोविंद ने थाने में यह तहरीर दिया कि उसकी लड़की 14 अप्रैल 2011 को सुबह गेंहू की कटाई करने अपने खेत में गई थी उसी समय गांव के ही  मुनीब उर्फ लुसुर उसकी लड़की से छेड़खानी करने लगा लड़की के शोर सुनकर उसकी भाभी व गांव के लोग पहुँच गए मुनीब ने जाती सूचक शब्दो का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया जब इस बात की सूचना थाने में दी गई इस पर पुलिस की तरफ से कोई कार्यवाही नही की गई,तब वादी ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया न्यायालय के आदेश पर आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया। विवेचना उपरांत पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया इस दौरान अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक प्रदीप चतुर्वेदी ने कुल 4 गवाहों को पेश किया सभी गवाहों ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने चार वर्ष की कैद व 11हजार रुपये की सजा सुनाई।