निकाय चुनाव में ओबीसी के आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का बड़ा फैसला

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  • हाई कोर्ट ने सरकार के द्वारा निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को किया रद्द
  • ओबीसी के लिए आरक्षित सभी सीटें अब जनरल मानी जाएंगी
  • हाईकोर्ट ने चुनाव तत्काल कराने के भी दिए निर्देश
  • लखनऊ। UP निकाय चुनाव के लिए हाईकोर्ट का अहम फैसला सरकार द्वारा 5 दिसम्बर को जारी नोटिफिकेशन को रद्द करते हुए हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ओबीसी आरक्षण के बिना ही चुनाव के आदेश दिए है। यह निर्णय न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर दाखिल 93 याचिकाओं पर एक साथ पारित किया।Also View - हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का आदेश