हत्या के दोषी बबुंदर को 6 वर्ष की कैद

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  • 6 हजार रूपये अर्थदंड ना देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद
  • साढ़े 13 वर्ष पूर्व भूत प्रेत के चक्कर में चाकू से प्रहार कर हुई केशिया देवी हत्याकांड का मामला
  • सोनभद्र। साढ़े 13 वर्ष पूर्व भूत प्रेत के चक्कर में चाकू से प्रहार कर हुई केशिया देवी हत्याकांड के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय सोनभद्र राहुल मिश्रा की अदालत ने शनिवार को सुनवाई करते हुए दोष सिद्ध पाकर दोषी बबुंदर को 6 वर्ष की कैद एवं 6 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
    अभियोजन पक्ष के मुताबिक चोपन थाना क्षेत्र के पतगढ़ी कोटा टोला निवासी कामता प्रसाद पुत्र स्वर्गीय रामसुमेर ने थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि 22 फरवरी 2009 को दोपहर बाद करीब ढाई बजे दिन में उसकी मां केशिया देवी अपने दरवाजे पर बैठी थी उसी समय उसके चाचा का लड़का बबुंदर पुत्र इंदर आ गया और भूत प्रेत को लेकर उसकी मां को गाली देने लगा और जान से मारने की धमकी भी देने लगा। जब उसकी मां ने गाली देने से मना किया तो बबुंदर ने गुस्से में सब्जी काटने वाले चाकू से कई जगह प्रहार करके घायल कर भाग गया। जानकारी मिलने पर जब घर आया तो उसकी मां दरवाजे पर घायलावस्था में पड़ी थी। जिसे लोगों की मदद से जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। जिसकी इलाज के दौरान दूसरे दिन मौत हो गई। इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना किया। विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी बबुंदर को 6 वर्ष की कैद एवं 6 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी विजय प्रकाश यादव ने बहस की।