दुष्कर्म के दोषी गोविंद उर्फ कल्लू को 15 वर्ष की कैद, 80 हजार रूपये अर्थदंड

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  • महिला समेत दो अन्य दोषियों को 7-7 वर्ष की कैद व 30- 30 हजार रूपये अर्थदंड
  • अर्थदंड की आधी धनराशि 70 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी
  • साढ़े 10 वर्ष पूर्व 13 वर्षीय नाबालिग लड़की का अपहरण व दुष्कर्म का मामला
  • सोनभद्र। साढ़े 10 वर्ष पूर्व 13 वर्षीय नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में शुक्रवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी (सीएडब्लू) सोनभद्र आशुतोष कुमार सिंह की अदालत ने दोषसिद्ध पाकर दुष्कर्म के दोषी गोविंद उर्फ कल्लू को 15 वर्ष की कैद व 80 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अपहरण के दोषी शिवगुलाम व सरोज को दोषसिद्ध पाकर 7- 7 वर्ष की कैद व 30- 30 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 2- 2 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अर्थदंड की आधी धनराशि 70 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी।
    अभियोजन पक्ष के मुताबिक राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र एक गांव निवासी व्यक्ति ने अपने अधिवक्ता के जरिए 11अक्तूबर 2012 को कोर्ट में दिए धारा 156(3) सिआरपीसी के प्रार्थना पत्र में अवगत कराया था कि उसकी 13 वर्षीय नाबालिग लड़की को राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के पाली गांव की सरोज पुत्री प्रेम कुमार अपने साथ 2 अक्तूबर 2012 को शाम 7 बजे पोखरा पर लेकर गई थी। उसने मोबाइल से राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के सहिजन कला गांव निवासी गोविंद उर्फ कल्लू पुत्र लालजी को बुलाई। गोविंद ने उसे 8 हजार रूपये दिया और उसकी बेटी को गोविंद के हवाले कर दिया। गोविंद बेटी को लेकर राबर्ट्सगंज में अपने साली के यहां ले गया और रात भर रखा था। सुबह राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के मडरा गांव निवासी शिवगुलाम पुत्र रामजियावन को गोविंद ने बुलाया और उसके साथ रेलवे स्टेशन राबर्ट्सगंज ले गया और 5 हजार रूपये शिवगुलाम को देकर भेज दिया। उसे ट्रेन से विंध्याचल ले गया और कमरा लेकर दो दिन रखा था। इस दौरान उसकी बेटी के साथ चार बार जबरन बलात्कार किया है। बेटी भय की वजह से कुछ नहीं कर पाई। इसकी जानकारी होने पर थाने को सूचना दिया, किंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब सोनभद्र एसपी को रजिस्टर्ड डाक से सूचना दिया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था। कोर्ट के आदेश पर राबर्ट्सगंज कोतवाली पुलिस ने 7 नवंबर 2012 को एफ आई आर दर्ज कर मामले की विवेचना किया। विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दुष्कर्म के दोषी गोविंद उर्फ कल्लू को 15 वर्ष की कैद व 80 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं अपहरण के दोषी शिवगुलाम व सरोज को 7- 7 वर्ष की कैद व 30- 30 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विनोद कुमार पाठक ने बहस की।