दुष्कर्म के दोषी व्यक्ति को 20 वर्ष कैद की सजा

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  • एक लाख 25 हजार रुपये अर्थदंड, न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद
  • अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को मिलेगी
  • सोनभद्र। अपर सत्र न्यायाधीश (सीएडब्लू) सोनभद्र आशुतोष सिंह की अदालत ने 11 वर्ष पूर्व महिला के साथ घर में घुसकर किए गए दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए बुधवार को दोषसिद्ध पाकर दोषी अमेरिका को 20 वर्ष की कैद एवं एक लाख 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित की जाएगी। वहीं पीड़िता को अर्थदंड की आधी धनराशि मिलेगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने राबर्ट्सगंज कोतवाली में दी तहरीर में आरोप लगाया था कि 12 जुलाई 2011 को रात करीब 12 बजे सेहुआ गांव निवासी राजकुमार व अमेरिका उसके घर में घुस गए और उसकी पत्नी के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। शोरगुल को सुनकर आसपास के तमाम लोग आ गए और घटना को देखा व सुना। इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना किया। पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी अमेरिका को 20 वर्ष की कैद एवं एक लाख 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित की जाएगी। जबकि पीड़िता को अर्थदंड की आधी धनराशि मिलेगी।अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील विनोद कुमार पाठक एडवोकेट ने बहस की।