वाराणसी। राजातालाब थानाक्षेत्र में मार्च 2022 में सोसल मीडिया ग्रुप बनाकर शिक्षिका की आपत्तिजनक फोटो वायरल करने के मामले में पकड़े गए अभियुक्त की जमानत याचिका कोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दी है, जिला जज की कोर्ट ने शासकीय अधिवक्ता आलोक शुक्ल की दलील के बाद जमानत याचिका को निरस्त कर दिया। पिछले महीने में स्थानीय निवासी शिक्षिका ने राजातालाब थाने में तहरीर देते हुए एक युवक पर व्हाट्सएप्प पर ग्रुप बनाकर उसकी आपत्तिजनक फोटो वायरल करने की शिकायत दर्ज कराई थी,इसके बाद राजातालाब पुलिस ने उक्त युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। युवती ने आरोप लगाया था कि इस कृत्य से उसके और उसके परिवार के सम्मान को गहरी ठेस पहुंची है। बताते चले कि मंगलवार को जिला जज के यहाँ हुई सुनवाई में दोनों पक्षों को सुनने के बाद शासकीय अधिवक्ता की दलील पर उन्होंने उक्त अभियुक्त की जमानत याचिका रद्द कर दी।