शृंगार गौरी दर्शन मामले की सुनवाई शुरू

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वाराणसी । ज्ञानवापी स्थित श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन और अन्य देव विग्रहों को संरक्षित करने के लिए राखी सिंह समेत पांच महिलाओं की तरफ से दाखिल वाद पर जिला जज डॉ . अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में ग्रीष्मावकाश के बाद आज से सुनवाई शुरू हो गई है । अदालत में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत बाद सुनवाई योग्य है या नहीं पर बहस हो रही है । इधर,हिंदू पक्षकारो में से एक राखी सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हरिशंकर जैन और विष्णु जैन को हटा दिया है । मानबहादुर सिंह,शिवम गौड़ और अनुपम द्विवेदी केस लड़ेंगे । राखी सिंह की ओर से कोर्ट में वकालत नामा दाखिल कर दिया गया है । ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से सोमवार को दलीलें दी जा रही हैं । इससे पहले भी मसाजिद कमेटी के अधिवक्ताओं ने दलील दी थी कि विशेष धर्म उपासना स्थल विधेयक 1991 यहां लागू होगा जिसमें आजादी के समय धार्मिक स्थल की जो स्थिति थी,वही रहेगी । जबकि हिंदू पक्ष की दलील है कि यहां विशेष धार्मिक उपासना स्थल काननू लागू नहीं होगा,क्योंकि यहां आजादी के बाद भी श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी । आज वीडियो लीक मामले में भी सुनवाई हो रही है । इस दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ता सहित 49 लोग न्यायालय कक्ष में उपस्थित हैं ।